*हमने केवल छोटे अतिक्रमण हटाए', NDMC ने दी ये दलील, तो कोर्ट ने पूछा- क्या उसके लिए बुलडोजर की जरूरत थी?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*हमने केवल छोटे अतिक्रमण हटाए', NDMC ने दी ये दलील, तो कोर्ट ने पूछा- क्या उसके लिए बुलडोजर की जरूरत थी?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई 【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले पर आज 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो हफ्ते तक जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद होगी। कोर्ट के फैसले के बाद एमसीडी की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। वहीं कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर आदेश के बाद भी कार्रवाई की गई तो हम सख्ती करेंगे। *बुल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया* इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने कहा है कि सिर्फ छोटे निर्माण को तोड़ा गया है, लेकिन क्या इसके लिए बुल्डोजर की जरूरत थी। जिसके जवाब में एनडीएमसी की ओर से कोर्ट में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि कल सिर्फ छोटे निर्माण को ही तोड़ा गया था। जिसपर तीखी प्रतिक्रिया दे...