√•बैंक लॉकर के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बैंकवालें अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√•बैंक लॉकर के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बैंकवालें अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 【 Photo Courtesy Facebook】 【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याने आरबीआई से छह महीने में बैंकों के लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर विनियमन बनाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि लॉकर परिचालन के मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते। जस्टिस एमएम शांतनागौदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। बैंकिंग संस्थान अब आम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। देश में होने वाले घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में भारी इजाफा हुआ है। पीठ ने कहा था लोग अपनी चल संपत्तियों को घरों में रखने में संकोच करते हैं। हम कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बैंकिंग संस्थानों के लिए लॉकर आदि की सेवा अनिवार्य हो गई है। इस सेवा का इस्तेमाल भारतीय और विदेश...