*होम लोन चुकाने पर एक महिने में लौटाया जाए दस्तावेज ऐसा आरबीआई ने कहा, देरी की स्थिति में वित्तीय संस्थान उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 5 हजार की दर से मुआवजा दे। ये निर्देश 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*होम लोन चुकाने पर एक महिने में लौटाया जाए दस्तावेज ऐसा आरबीआई ने कहा, देरी की स्थिति में वित्तीय संस्थान उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 5 हजार की दर से मुआवजा दे। ये निर्देश 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】RBI यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने सभी वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि वे होम लोन के भुगतान या सेटलमेंट के एक महिने के अंदर अपने ग्राहकों को चल या अचल संपत्ति के सभी ऑरिजनल दस्तावेज सौंप दें। ऐसे न कर पाने पर वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहक को प्रतिदिन मुआवजा देना पडेगा। आरबीआई ने अपनी बात में साफ साफ कहा है कि देरी होने की परिस्थिति में वित्तीय संस्थान उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 5 हजार की दर से मुआवजा दे। ये निर्देश 1 दिसंबर 2023 से लागू होएगा। इसी के मुताबिक में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों व सभी वित्तीय संस्थानों को पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और व्यक्तिगत कर्ज खाते को बंद करने के एक महिने यानि 30 दिनों के भीतर सभी चल अचल संपत्ति के दस्तावेज जारी करने के आदेश जारी किया है। दौरान आरबीआई ने पाया है कि वित्तीय संस्थान ऐसे चल या अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी करने में विभिन्न प्रथाओं का पालन करते हैं। बैंक ने उधारकर्ताओं के सामने आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। संपत्ति के दस्तावेज खो जाने पर वित्तीय संस्थान पास जो ऑप्शन हैं,उसके तहत इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थान को 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के जुर्माने की गणना उसके बाद यानी कुल 60 दिनों की अवधि के बाद का वक़्त दिया जाएगा।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#आरबीआई#कर्ज#कागजात
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