60 वर्ष के पूर्व हुई मृत्यु पर भी देय होगा ग्रेज्युइटी का लाभ : इलाहबाद हाइकोर्ट / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
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【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मृत कर्मचारी के ग्रेच्युटी भुगतान (Gratuity Payment) को लेकर अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक की पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि भुगतान के संबंध में 16 सित॔बर 2009 को जारी शासनादेश 60 साल की आयु से पहले मृत्यु की दशा में ग्रेच्यूटी भुगतान पर रोक नहीं लगाता. बल्कि इसके क्लाज 5 में साफ लिखा है कि 60 साल या मृत्यु की दशा में ग्रेच्यूटी भुगतान किया जाएगा. कोर्ट ने 60 साल का विकल्प न देने के आधार पर विधवा याची को ग्रेच्यूटी का भुगतान करने से इंकार करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के 3 मार्च 20 के आदेश को रद्द कर दिया है.
साथ ही उषारानी केस के फैसले के तहत नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस केस में कोर्ट ने भुगतान में देरी के लिए 8 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने प्रेम कुमारी की याचिका की स्वीकार करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी ने बहस की. गौरतलब है कि याची के पति सुरवेन्द्र सिंह ग्राम्य शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल जफराबाद उन्नाव में 1995 से सहायक अध्यापक थे. उनकी सेवा काल में मौत हो गई. पेंशन आदि का भुगतान किया गया किन्तु ग्रेच्यूटी रोक दी गई. कहा गया कि उन्होंने 60 साल में सेवानिवृत्त लेने का विकल्प नहीं भरा था. कोर्ट ने तय करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद याची की अर्जी निरस्त की गई जिसे चुनौती दी गई थी.
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √● Metro City Post● News Channel●
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