*पैन आधार लिंकिंग तिथि विस्तार: पैन और आधार को जोड़ने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*पैन आधार लिंकिंग तिथि विस्तार: पैन और आधार को जोड़ने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 इससे पहले, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि 1 जुलाई, 2023 से सभी अनलिंक पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। आधार पैन लिंक की अंतिम तिथि आधिकारिक तौर पर 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है ।
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पैन-आधार लिंक चेक स्थिति: स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि 1 जुलाई, 2023 से सभी अनलिंक पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
"करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं, बिना नतीजों का सामना किए।" केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड काम नहीं करेगा। अलावा,
(i) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
(ii) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है ।
(iii) टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है।
इससे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। आयकर विभाग के एक हालिया ट्वीट में कहा गया था कि आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए अपने पैन को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। 31.3.23 से पहले आधार कार्ड 1.4.23 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। कृपया आज ही लिंक करें ।
इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी निवेशकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उनका पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक उनके आधार से जुड़ा हुआ है या निवेशक एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेनदेन शुरू नहीं कर पाएंगे। . इसने सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार रिमाइंडर जारी किया था कि आवश्यक लिंकिंग की जाए।
भारत के आयकर विभाग ने पैन कार्ड के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। इससे पहले आईटी विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की थी । जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। आईटी विभाग ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कर संग्रह प्रक्रिया में गलतियां हुईं इसलिए पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन की पारदर्शी विधि लाने के लिए आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। एक बार हो जाने के बाद केंद्र करदाताओं की पहचान को सत्यापित करने कर चोरी को रोकने और कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का इरादा रखता है। आधार में भारतीय निवासियों की विशिष्ट पहचान संख्या और बायोमेट्रिक डेटा है । दोनों पहचान प्रमाणों को जोड़ने से नकली और डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने में मदद मिल सकती है । जिससे कर प्रणाली की दक्षता बढ़ जाती है।
अनिवासी भारतीयों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं । 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और असम,मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं।
पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कैसे करें ?
करदाता या तो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर या एक एसएमएस भेजकर अपने पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के लैंडिंग पेज को खोलें।
2. होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' विकल्प खोजें।
3. 'आधार स्थिति' चुनें।
4. आपको एक पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको अपने पैन और आधार संख्या में लॉग इन करना होगा।
5: एक बार हो जाने के बाद, सर्वर पैन-आधार लिंक स्थिति की जांच करेगा और आपको अपनी स्थिति पर एक संदेश प्राप्त होगा।
6: यदि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो संदेश कहेगा, “पैन आधार से जुड़ा नहीं है। अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कृपया 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
7: यदि लिंकिंग प्रक्रिया चालू है तो करदाता यह संदेश भेजेंगे: “आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है। कृपया होम पेज पर 'लिंक आधार स्थिति' लिंक पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।"
8. एक बार हो जाने के बाद स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा साथ ही आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी प्राप्त होगा।
9. कोई एसएमएस भेजकर भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकता है। ऐसा करने के लिए- UID PAN - SPACE - 12 अंकों का आधार - स्पेस - 10 अंकों का PAN 567678 या 56161 पर भेजें।
*आधार को पैन से लिंक करना जरूरी क्यों? न करने पर क्या होगा?जानिए सभी सवालों के जवाब*
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा यानी आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। आधार कार्ड आज कल हर छोटे -बड़े कामों के लिए जरूरी हो गया है इसलिए अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को भी लिंक कराने की जरूरत है जिसकी इसकी अंतिम तिथि 1000 रुपये चार्ज के साथ 31 मार्च 2023 है । अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी,पहले भी तो तमाम काम आधार के पैन कार्ड से बिना जुड़ा हुए हो ही रहे थे । दोनों कार्ड को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा । चलिए, जानते हैं ।
*पैन को आधार से लिंक करने के पीछे क्या तर्क है?*
आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है। यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है।
*पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?*
• 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
• अगर आप भारत के नागरिक नहीं है।
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. पैन कार्ड के बंद होने या निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
*अब इससे होने वाले नुकसान को समझिए*
• पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी ।
• रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी ।
• पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी ।
• पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी ।
• इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है ।
• अगर पैन कार्ड आपका निष्क्रिय हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा या आपको मोटा हर्जाना भरना पड़ेगा जो कि रु 10,000 तक हो सकता है।
• अगर आपका पुराना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आप नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपका सिबिल रिकोर्ड खत्म हो जाएगा जिससे आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी।
*सेबी ने निवेशकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी किया ?*
इसका सीधा सा जवाब ये है कि पैन शेयर बाजार में सभी लेनदेन के लिए एक जरूरी पहचान के तौर पर काम करता है साथ ही ये केवाईसी का भी हिस्सा है, इसलिए सभी मौजूदा निवेशकों को पहले अपने पैन को अपने आधार के साथ जोड़ना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी लोगों को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है। अगर आप पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।
*पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना*
बेकार पेन कार्ड को अगर आप वित्तीय कामों लिए इस्तेमाल करने कि कौशिश करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फाइन देना होगा और आपका पेन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। बता दें कि सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था। अत: सभी लोग 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधर कार्ड से लिंक करवा लें।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई•√•Metro City Post•News Channel•#पैन#आधार#लिंक#समाचार
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