*दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही सुप्रीमो,उनके पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार रहेगा: कहा सुप्रीम कोर्ट ने*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही सुप्रीमो,उनके पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार रहेगा: कहा सुप्रीम कोर्ट ने*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात मे कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा । जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा । उन्होंने कहा कि एलजी से निवेदन करेंगे कि हमारे काम में टांग ना अड़ाएं । उन्होंने ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटा देगें। ईमानदारों को उपरी पदों पर बैठाएंगे ।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बहुत से ऐसी पोस्ट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है । इनको चिन्हित करके खाली करवाएंगे या फिर खत्म करेंगे । जहां-जहां ज्यादा जरूरत है वहां नई पोस्ट खड़ी करेंगे । केजरीवाल ने कहा कि अब हम नई पोस्ट बना सकते हैं या रिक्रूटमेंट कर सकते हैं । ACB हमारे पास नहीं है लेकिन विजिलेंस है । ऐसे में हम करप्शन पर भी एक्शन ले सकते हैं । गौरतलब हैं कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही अधिकारों की जंग जारी थी ।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 11 मई को कहा था कि पब्लिक ऑर्डर,पुलिस और जमीन जैसे विषयों को छोड़कर बाकी सर्विसेज पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है । चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है । उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का विशेष प्रकार का दर्जा है और उन्होंने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार का सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है ।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण के विवादित मुद्दे पर अपने फैसले में कहा कि केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा । दिल्ली अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है ।

कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया है । दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई हैं।.दिल्ली के साथ न्याय हुआ है । आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने आदेश पास करवाया कि दिल्ली के सर्विस के मामले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे बल्कि केंद्र और उपराज्यपाल के पास रहेंगे । (केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी कि उसके पास दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण है । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । कोर्ट ने पिछले साल छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था ।
केजरीवाल ने कहा कि 2015 की अधिसूचना के बाद दिल्ली के हर फैसले को रोका गया और ऐसा अधिकारी बैठाया गया जो काम ना करें । मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए थे और नदी में फेंक दिया कि तैरो तुम। हम किसी तरह तैरते रहे । हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किए हैं। 
केजरीवाल ने कहा था कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए संविधान पीठ की सभी जजों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं । अदालत ने हमारे साथ न्याय किया है ।  इस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया था । यह दिल्ली की जनता के आशीर्वाद की जीत है ।
सीएम ने कहा कि आज के आदेश के बाद दिल्ली में 10 गुना स्पीड से काम होगा । दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रशासन देना है, जो जिम्मेदार हो । अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा । कई अधिकारियों को उनके ट्रैक रिकॉर्ड और फरफॉर्मेंस के आधार ट्रांसफर किया जाएगा । पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा ।  शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के बाद जनता के सामने गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे ।
इस बीच दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया था। इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया था।  अदालत के फैसले से पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली के एलजी के पास था 【Photo Courtney Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#दिल्ली#केजरीवाल#सरकार#सुप्रीम कोर्ट#आदेश#एलजी

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