*आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का किया फैसला, 30 सितंबर तक बदल सकते है बैंक में नोट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का किया फैसला, 30 सितंबर तक बदल सकते है बैंक में नोट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोग दो हजार के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोटों से बदल सकते हैं हालांकि दो हजार रुपये के नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। एक व्‍क्‍तव्‍य में केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के अनुसरण में उसने दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं को नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए दो हजार रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है। 23 मई से इन नोटों को किसी भी बैंक में एक बार में बीस हजार रुपये की सीमा तक बदला जा सकता है। यह सुविधा 23 मई से आरबीआई के 19 उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदान की जाएगी। जहां इसे जारी किये जाने के विभाग हैं। आर.बी.आई. ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियत समय में समाप्त करने के लिए और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों में दो हजार रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितम्बर 2023 तक उपलब्ध रहेगी।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#आरबीआई#दो हजार

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