√●अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा : बीएमसी की नई गाइडलाइन / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√● अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा : बीएमसी की नई गाइडलाइन / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】 महानगर मुंबई की बीएमसी ने 17 जनवरी रविवार को नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुंबई में जो लोग निजी वाहन में यात्रा कर रहे हैं उन लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा । जबकि सार्वजनिक वाहनों में यात्रा कर रहे लोगों को पहले की तरह ही मास्क लगाना आवश्यक होगा। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम यानि बीएमसी ने 17 जनवरी रविवार को एक नया निर्देश जारी किया था। उस नए निर्देश के अनुसार मुंबई में अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा मगर सार्वजनिक परिवहन जैसे टैक्सी या रिक्शा में यात्रा करने वालों को मास्क लगाना आवश्यक होगा। ऐसे सार्वजनिक वाहनों में सफर करनेवाले बिना मास्क पकड़े गये तो उन लोगों पर पहले की तरह ही दंड वसूला जाएगा । गौरतलब है कि बीएमसी ने महानगर मुंबई में कोरोना मामलों में वृध्दि के बाद 18 अप्रैल 2020 से मास्क लगाना अनिवार्य किया था और ऐसा न करने पर ₹ 1000 का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था । हालांकि बाद में जुर्माना राशि को कम करके ₹ 200 कर दिया गया था। बीएमसी ने इसके अलावा सामुदायिक सेवा का दंड भी लागू किया था। इसके अंतर्गत अगर कोई भी लोग बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाना पडता था या फिर उसको कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देनी पडती थी । मतलब ऐसे भी काम करने पड़ते थे।
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √●Metro City Post●News Channel●
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