1 ली अक्टुबर से बदल गई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ये 11 चीजें / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
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मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
इस 1 ली अक्टूबर से देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा । अक्टूबर में कई ऐसे फाइनेंशियल बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर भारी असर डाल सकते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और जीएसटी के लिए बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू होने हैं। जानिए इस 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल गया है:-
(1) 1 अक्टूबर से एसबीआई के एटीएम चार्ज भी बदल गए हैं। अब बैंक के ग्राहक मेट्रो शहरों के एसबीआई एटीएम में से मैक्सिमम 10 बार फ्री डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। अभी यह लिमिट 6 ट्रांजेक्शन की है। वहीं, अन्य जगहों के एटीएम से मैक्सिसम 12 फ्री ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा।
2। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। अब 1000 रुपये तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है।
3। एसबीआई के बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्ज में कटौती होने वाली है। यह कटौती लगभग 80 फीसदी तक की हो सकती है। अभी आपका बैंक अकाउंट अगर मेट्रो सिटी और शहरी इलाके की ब्रांच में है, तो आपको खाते में एवरेज मंथली बैलेंस क्रमश: 5,000 रुपये और 3,000 रुपये रखना होता है।
4। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने रेपो रेट से लिंक्ड नए रिटेल व एमएसई लोन प्रॉडक्ट लॉन्च किए हैं। ये लोन 1 अक्टूबर 2019 से उपलब्ध होंगे। एमएसई और रिटेल लोन के तहत ओबीसी द्वारा दिए जाने वाले सभी नए फ्लोटिंग रेट लोन रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर पर मिलेंगे। इन नए प्रॉडक्ट्स में रेपो रेट से लिंक्ड होम लोन की ब्याज दर 8.35 फीसदी से शुरू होगी, जबकि एमएसई के लिए लोन की ब्याज दर 8.65 फीसदी से शुरू होगी।
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