मुंबई उच्च न्यायालय ने आरे के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज /स्पर्श देसाई
मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
मुंबई उच्च न्यायालय में अरा के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इसलिए, राज्य सरकार और मुंबई रेल मेट्रो निगम को बड़ी राहत मिली है। पर्यावरण प्रेमियों ने मुंबई मेट्रो 3 परियोजना के कारशेड के लिए आरे कॉलोनी में पटरी से उतरने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुंबई ट्री अथॉरिटी ने आरे में 2700 पेड़ों को काटने के फैसले को हरी झंडी दी थी । जिसके बाद पर्यावरण प्रेमियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा गया था। याचिकाएं अंततः 4 अक्टूबर को अदालत द्वारा खारिज कर दी गईं थी । इसलिए, अब यह ज्ञात है कि मेट्रो एक कार शेड होगी ।
इस बीच, मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और भारती डांगरे की पीठ ने घोषणा की कि आरे वो जंगल नहीं है ।
जोरू भाठेना ने पेड़ों को काटने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें अदालत ने राज्य सरकार और मेट्रो को शुक्रवार की सुनवाई के दौरान राहत दी थी । नतीजतन, आरे में मेट्रो की कार शेड का मार्ग अब साफ हो गया हैं ।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post # MCP•News Channel • के लिए...
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