डीके शिवकुमार को बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दी / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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                      मुंबई /रिपोर्ट स्पर्श देसाई

वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी को वित्तीय कदाचार के लिए गिरफ्तार किया गया था।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिव कुमार को राहत दी है। डीके शिवकुमार को बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

शिव कुमार को पिछले महीने ईडी ने वित्तीय कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। शिव कुमार ने बुधवार सुबह तिहाड़ जेल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी । डी ए ईडी ने आरोप लगाया कि शिव कुमार ने अपने करों का भुगतान नहीं किया था और करोड़ों का लेनदेन किया था। इस बीच, उच्च न्यायालय ने रुपये की निजी जमानत पर जेल में बंद शिव कुमार को रिहा कर दिया है ।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने साल 2017 में कहा कि डी.के. ए शिव कुमार के आवास के साथ-साथ उनके कार्यालय में भी छापे मारे गए थे । इस छापेमारी के दौरान लगभग 8.82 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति जब्त की गई थी ।  बाद में, ईडी के अधिकारियों ने वित्तीय कदाचार के लिए शिव कुमार को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया था । बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था ।
पर अब वो जमानत पर रिहा किए गए हैं ।


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