नए वाहन के नियम बने यात्रियों और मालवाहकों के लिए सिरदर्द / रिपोर्ट स्पर्श देसाई



 

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मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई


 यात्रियों और भारी मालवाहक धारकों को एक वर्ष के भीतर अपने वाहन के लाइसेंस को नवीनीकृत करने या एक वर्ष के भीतर पुन: परीक्षण करने के लिए नया केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अलावा ड्राइवरों को मोटर-ड्राइविंग स्कूल से पांच किलोमीटर की परीक्षा भी देनी होगी। इस स्थिति का विरोध माल ढुलाई और यात्री बस यूनियनों ने किया है।

यात्री और भारी कार्गो चालक के लाइसेंस की वैधता तीन साल थी। वैधता समाप्त होने के बाद भी दो साल के लिए नवीकरण की अनुमति दी गई थी। ड्राइवर को केवल आरटीओ में आना था और नवीनीकरण के दौरान इसका परीक्षण करना था।

लेकिन अब नए नियमों के तहत लाइसेंस की वैधता को बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। हालांकि वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, नवीकरण के लिए शर्त लगा दी गई है।

पांच साल की वैधता समाप्त होने के एक साल के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण होना चाहिए। यदि आप एक साल के बाद नवीकरण के लिए आरटीओ जाते हैं, तो उस ड्राइवर को फिर से परीक्षण करना होगा। इससे पहले, आपको मोटर ड्राइविंग स्कूल से पांच 'ए'आवेदन पत्र लेने होंगे और इसे भरना होगा और इसे पांच किलोमीटर तक जमा करना होगा। इसमें ईंधन की बचत भी दर्शानी होती है। ड्राइवर को फिर आरटीओ को 'फाइव ए' आवेदन पत्र जमा करना होगा और परीक्षण को फिर से लेना होगा, आरटीओ के सूत्रों ने कहा। इस नियम को सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि यह नियम क्यों बनाया गया था। चूंकि नियम नया है, इसलिए ड्राइवर को अभी तक प्रसन्न नहीं पाया गया है। मुंबई बस मालिकों के महासचिव हर्ष कोटक ने कहा कि नवीनीकरण के समय, मोटर वाहन के चालक को वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है।

भारी वाहनों के लाइसेंस की वैधता को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए यदि एक वर्ष के भीतर नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो हमें फिर से परीक्षण करना होगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि ड्राइवर पर कोई बोझ न पड़े और ऐसा बोझ होने का कोई दावा न हो। ऐसा शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त ने बताया था ।

रिपोर्ट : स्पर्श देसाई ♥ Metro City Post # MCP ♥ News Channel के लिए. ..


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