उच्च न्यायालय ने सोमवार को वडाला-घाटकोपर-कासार वडावली मार्ग पर मेट्रो -4 परियोजना के विकास को बरकरार रखा /रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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                   मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर सोमवार को वडाला-घाटकोपर-कासारवडावली मार्ग पर मेट्रो -4 परियोजना के विकास को बरकरार रखा और साथ ही ठाणे में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 3,000 पेड़ों को काटने का निर्णय लिया गया था ।

ठाणे सिटीजन फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका और पर्यावरणविद् रोहित जोशी ने ठाणे ट्री ओथॉरिटी के फैसले को चुनौती देने के लिए न्यायमूर्ति सत्यरंजन धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रियाज चागला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया था । अदालत द्वारा उत्तरदाताओं को बताया गया कि उस समय उनकी दलीलें सुने बिना ही परियोजना के लिए गिर गए पेड़ को अंतरिम रोक (स्टै आर्डर) दे दी गई थी। उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रिया दायर करने के लिए बार-बार आदेश देने के बावजूद प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की थी ।

अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक़्त हालांकि इस तरह से सार्वजनिक प्रकटीकरण में बाधा डालने के लिए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई थी । इसने पेड़  काटने पर दिया गया स्टै आर्डर को भी उठा लिया गया था ।

ठाणे ट्री अथॉरिटी की बैठक में ठाणे ट्री अथॉरिटी ने मेट्रो -1 प्रोजेक्ट के साथ-साथ विभिन्न अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 3,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी। हालांकि याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राधिकरण ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने और नागरिकों के सुझावों और आपत्तियों पर विचार किए बिना ही मंजूरी दे दी गई थी ।

•रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Metro City Post News Channel• के लिए ...



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