हिमाचल प्रदेश : शाम 5 बजे से पहले सूचित करें तब्लीगी जमात और विदेशों से लौटे लोग, वरना, धारा 307 - हत्या की घारा के तहत भी मामला दर्ज करेगी शिमला पुलिस / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
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【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】
कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियात बरतते हुए तब्लीगी जमात और विदेशों से लौटे लोगों को शाम पांच बजे तक की मोहल्लत दी है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरडी ने ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय में जानकारी छिपाई और पुलिस को बाद में पता चला तो ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी। मरडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजामुद्दीन तब्लीगी जमात या फिर विदेश से लौटा है, वह शाम पांच बजे तक खुद जानकारी पुलिस या प्रशासन को दें। इसके बाद अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई तब्लीगी जमात या विदेश से आया है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होगा। डीजीपी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए जो भी तब्लीगी जमात से लौटा है या फिर विदेश से और जानकारी नहीं दी है, वह पांच बजे तक जानकारी दें।डीजीपी एसआर मरड़ी ने बताया कि अब तक तब्लीगी जमात से जुड़े मामलों में 17 एफआईआर 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं। साथ ही 270 से अधिक क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी कोरोना पाजिटिव छह मरीज हैं। तीन मरीज डा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज, अस्पताल टांडा और तीन आईजीएमसी शिमला में हैं । समाचार सौजन्य :रेखा कौशल हिमाचल प्रदेश (शिमला) ।
रिपोर्ट : स्पर्श देसाई √●Metro City Post # MCP●News Channel ◆के लिए...
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