*जीएसटी परिषद के कर परिवर्तन घर के बजट को कैसे प्रभावित करेंगा?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*जीएसटी परिषद के कर परिवर्तन घर के बजट को कैसे प्रभावित करेंगा?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पिछले सप्ताह अपनी 47वीं बैठक की और कई बदलावों की घोषणा की। इसने अधिक खाद्य पदार्थों और सेवाओं को अपने दायरे में लाने का फैसला किया गया । जिससे पहले से ही परिवार के बजट पर बोझ पड़ सकता है। जीएसटी में बदलाव से पहले से ही परिवार के बजट पर और दबाव पड़ सकता है ।

*जीएसटी क्या है?*
 वस्तु एवं सेवा कर एक समान अप्रत्यक्ष कर है । जिसने लगभग सभी केंद्रीय करों की जगह ले ली है।  यह जुलाई 2017 में लागू हुआ और इसमें 13 से अधिक केंद्रीय और राज्य स्तर के कर शामिल किए गए।

 *जीएसटी में संशोधन क्यों?*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर को युक्तिसंगत बनाने के लिए जीएसटी दरों को संशोधित किया जा रहा है। संशोधित जीएसटी कर स्लैब के तहत अधिक खाद्य पदार्थ लाता है ।
 सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे।  बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें पहले से पैक और लेबल वाली खुदरा वस्तुओं पर कर छूट को वापस लेना शामिल है। खाद्य पदार्थ जैसे दही, लस्सी, मुरमुरे, छाछ, मांस (जमे हुए को छोड़कर), मछली, पनीर, शहद, सूखी फलीदार सब्जियां, सूखा मखाना,गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़,सभी सामान और जैविक खाद और कॉयर पिथ कम्पोस्ट पर अब 18 जुलाई से 5% टैक्स लगेगा। बिना लेबल वाली वस्तुओं को कर दायरे में लाने का एक कारण यह भी था कि कुछ कंपनियां बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों को छूट देने के प्रावधान का दुरुपयोग कर रही थीं। परिषद ने चेक जारी करने (ढीले या बुक फॉर्म में) के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18% जीएसटी की भी घोषणा की। एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12% का शुल्क लगेगा।परिषद ने कैसीनो,ऑनलाइन गेमिंग,घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% कर लगाने का निर्णय स्थगित कर दिया हैं। हितधारकों के साथ अधिक परामर्श लंबित हैं। संशोधित जीएसटी कर स्लैब के तहत अधिक खाद्य पदार्थ लाता है ।

*बीमारियाँ जोड़ना*
 चावल, गेहूं जैसे प्री-पैकेज्ड और अनपैक्ड आवश्यक खाद्य पदार्थों पर नए 5% टैक्स से मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ने की उम्मीद है,जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ₹5,000 प्रतिदिन की लागत वाले गैर-आईसीयू अस्पताल के कमरों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। एक दिन में ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल के कमरों को 12% टैक्स स्लैब के तहत लाया जाएगा।  बरतन चाकू,ब्लेड,चम्मच,कांटे और करछुल को भी 18% कर स्लैब में ले जाया गया है । जो पहले 12% था।
 कुछ वस्तुएं और सेवाएं हैं जो हाल ही में जीएसटी संशोधन के बाद सस्ती हो जाएंगी। रोपवे के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन पर कर की दरें और आर्थोपेडिक उपकरणों जैसे कि स्प्लिंट्स और कृत्रिम शरीर के अंगों को घटाकर 5% कर दिया गया है।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#जीएसटी

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