*नए आयकर विधेयक 2025 पर संसदीय समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*नए आयकर विधेयक 2025 पर संसदीय समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】समिति ने 285 सुझाव दिए हैं और 16 जुलाई को अपनी बैठक में नए आयकर विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसे अब आगे की कार्रवाई के लिए सदन में पेश किया जाएगा। नए आयकर विधेयक 2025 जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। उनकी जाँच के लिए गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट सोमवार (21 जुलाई 2025) को लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति को नए आयकर विधेयक 2025 की जाँच के लिए नियुक्त किया था । जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। समिति ने 285 सुझाव दिए हैं और 16 जुलाई को अपनी बैठक में नए आयकर विधेयक 2025 पर रिपोर्ट को स्वीकार किया। जिसे अब आगे की कार्रवाई के लिए सदन में पेश किया जाएगा। सरलीकृत आयकर विधेयक जो 1961 के आयकर अधिनियम के आकार का आधा है । मुकदमेबाजी और नई व्याख्या की गुंजाइश को कम करके कर निश्चितता हासिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में पेश किए गए नए विधेयक में शब्दों की संख्या 2.6 लाख है। जो आयकर अधिनियम के 5.12 लाख शब्दों से कम है। मौजूदा कानून में 819 प्रभावी धाराओं के मुकाबले अब इसमें 536 धाराएँ हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) के अनुसार अध्यायों की संख्या भी 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को मंज़ूरी दी । आयकर विधेयक 2025 में 57 तालिकाएँ हैं। जबकि मौजूदा अधिनियम में 18 थीं और इसमें 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। छूट और TDS/TCS से संबंधित प्रावधानों को सारणीबद्ध प्रारूप में रखकर विधेयक में और भी स्पष्ट किया गया है । जबकि गैर-लाभकारी संगठनों के लिए अध्याय को सरल भाषा के प्रयोग के साथ व्यापक बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप शब्दों की संख्या में 34,547 की कमी आई है। करदाताओं के अनुकूल कदम उठाते हुए विधेयक में आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित ''पिछले वर्ष'' शब्द के स्थान पर ''कर वर्ष'' शब्द का प्रयोग किया गया है साथ ही कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान मे पिछले वर्ष मान लीजिए 2023-24 में अर्जित आय पर कर निर्धारण वर्ष मान लीजिए 2024-25 में भुगतान किया जाता है। इस सरलीकृत विधेयक में पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष (AY) की अवधारणा को हटा दिया गया है और केवल कर वर्ष को ही शामिल किया गया है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए सुश्री सीतारमण ने कहा था कि विधेयक में "काफी बदलाव" किए गए हैं। शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर आधी कर दी गई है और धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 236 कर दी गई है। प्रस्तुती करण के बाद विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया और समिति को अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा।【केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 13 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में लोकसभा में आयकर विधेयक पेश करती हुईं। | फोटो साभार: एएनआई।】

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