*पक्षों के समझौते के आधार पर बलात्कार का मुक़दमा रद्द किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*पक्षों के समझौते के आधार पर बलात्कार का मुक़दमा रद्द किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने पार्टियों द्वारा भरोसा किए गए फैसले को रेफरी किया और* फैसला सुनाया कि अपराध के लिए भी अंतर्गत धारा 376ki कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि पार्टियों का निपटारा हो गया है। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक ही परिवार से हैं और शिकायतकर्ता ने एक ही परिवार के एक व्यक्ति से शादी की है, इसलिए मामला रद्द किया जा सकता है।
*शीर्षक: सतीश के और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य केस नंबर: 4172/2022* ।( Photo Courtesy Google)
~ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•#हाईकोर्ट
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