याचिका खारिज / प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन कहा- फीस जमा नहीं होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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               【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】



याचिका  हुई खारिज / प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन कहा- फीस जमा नहीं होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए । हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की तीनमहीने की फीस माफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने राजीव भूषण बंसल की जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि फीस जमा नहीं कराने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए। प्रदेशभर में कोविड19 के दौरान लॉकडाउन औरआमजन के आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के कारण निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से तीन महीने की फीस नहीं लेने के संबंध में हाईकोर्ट में 8अप्रैल को पीआईएल दायर की गई थी। अधिवक्ता राजीव भूषण बंसल की ओर से दायर पीआईएल में कहा है कि कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए देश और प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे काम धंधे ठप हो गए हैं। लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है। ऐसे में निजी स्कूलों की फीस देना आमजन के लिए संभव नहीं होगा। फिलहाल निजी स्कूलोंका संचालन भी बंद है और वहां पर भी कामकाज नहीं हो रहे हैं,इसलिए अदालत निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दे कि वे अभिभावकों की तीन महीने की फीस माफ कर दें।इसके अलावा आगामी शैक्षणिक सत्र में भी स्कूल संचालक फीस में दस फीसदी की बढ़ोतरी नहीं करें।स्कूलों को सेनेटाइजेशन करने सहित साफ-सफाई रखने और मास्क के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। पीआईएल पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है।


【नोंद ;-फोटो प्रतितात्माक हैं । असली संदेश से फोटो को कुछ लेना देना नहीं हैं । 】

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