8 जून से 30 जून तक देशभर में अन लोक फेज -1 का होगा प्रारंभ , रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मिली इजाजत / रिपोर्ट स्पर्श देसाई


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                 【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】

 8 जून से 30 जून तक देशभर में अन लोक फेज -1 का होगा प्रारंभ , रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मिली इजाजत ।

अन लॉक -1 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है । कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है । सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है ।

1 जून से 30 जून तक रहेगा  लॉकडाउन 5.0 जो अनलोक 1 के नाम से जाना जायेगा । उसके तहत 
सैलून, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोलने की मिली इजाजत ।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में अब की बार  लॉकडाउन को अन लोक  करने का प्रारंभ हो गया है । अनलोक  1.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है । कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है । सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है ।

बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर गय है । अब अन लॉक 1.0 । की शुरुआत 8 जून से हो रही हैं जो 30 जून तक रहेगा । स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है । जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे । होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे,  हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है ।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा । लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना पास भी जा सकेंगे । लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी । वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है ।

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ?

- नए निर्देश 8 जून, 2020 से अन लोक 1.0 लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे ।

- 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था । केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी ।अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी ।

- पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी ।

- पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई । स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा ।

- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे ।

- पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी । ये गतिविधियां हैं ।अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ।

◆रिपोर्ट स्पर्श देसाई √●Metro City Post● News Channel● के लिए...










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