मिनटों में मिल जाता है e-PAN, जाने कैसे करें आवेदन और क्यों है यह जरूरी / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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          【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】


आयकर विभाग परमानेंट अकाउंट नंबर  【Permanent Account Number या PAN】  जारी करता है, जो वित्तीयी लेन-देन के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। आयकर जमा करने से लेकर बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा की नगदी जमा करने या बिजनेस शुरू करने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर विभाग ने तत्काल ई-पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या सुविधा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक पैन प्राप्त करने में मदद करती है।

यह सुविधा नि: शुल्क उपलब्ध है। विभाग ने अपनी वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर इसकी जानकारी दी है। ई-पैन का लाभ उठाने के लिए, आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए।

यह सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है। हालांकि, पहले से ही पैन रखने वाले व्यक्ति ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

E-PAN के लिए कैसे करें आवेदन ?  किसे मिलेगा :

एक आवेदक जिसके पास पहले से ही पैन नंबर उपलब्ध है, उसे ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। ई-पैन कार्ड की सुविधा केवल निवासी व्यक्तियों 【नाबालिगों और आयकर अधिनियम की धारा 160 के तहत अन्य को छोड़कर 】के लिए है और हिंदू अविभाजित परिवारों या एचयूएफ, फर्मों, ट्रस्टों, कंपनियों आदि के लिए शुरू नहीं किया गया है।

ई-पैन का लाभ उठाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर चाहिए। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। आधार कार्ड नंबर के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए, आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पोर्टल या आधार कार्ड जारी करने के लिए नोडल निकाय UIDAI 【uidai.gov.in 】पर जाना होगा।

आधार ई-केवाईसी के सफल होने पर ओटीपी भेजा जाता है, जिसके बाद ई-पैन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ई-केवाईसी का अर्थ है, आवेदक का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन। आधार कार्ड नंबर में उपलब्ध विवरणों का उपयोग करके ई-पैन उत्पन्न किया जाता है। यदि आधार कार्ड नंबर में नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता जैसे विवरण सही नहीं हैं, तो आपको ई-पैन के लिए आवेदन करने से पहले इसे अपडेट करने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा।

ई-पैन के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को एक श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करना होगा। चूंकि यह एक पेपरलेस सुविधा है, इसलिए आवेदक को कोई भौतिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। ई-आवेदन के सफल दाखिल होने के बाद, 15 अंकों की पावती संख्या उत्पन्न होगी और आवेदन पत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी।

PAN न होने पर रुक सकते हैं ये जरूरी काम :

वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने सहित कई जगहों पर पैन कार्ड का होना जरूरी कर दिया गया है। इसके नहीं होने पर कई जरूरी काम रुक सकते हैं। अगर आप सालभर में 2.5 लाख से ज्यादा का लेन-देन करते हैं, तो पैन की जरूरत होगी। इसके अलावा जिन बिजनेस संस्थानों का टर्नओवर पांच लाख से ज्यादा है, उसका पैन जरूरी होता है। बिजनेस शुरू करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है।

वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो भी पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसके साथ ही10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति बेचने पर पैन देना जरूरी है। 2 लाख से ज्यादा कीमत की किसी सामान और सेवा के लिए पैन जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने में भी इसकी जरूरत होती है। अगर आप 50 हजार से ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो भी पैन देना होगा। साथ ही म्यूचुअल फंड, बांड, फॉरेन करेंसी, कहीं भी निवेश करने के लिए पैन की जरूरत होती है।

 ★ब्यूरो रिपोर्ट : स्पर्श देसाई √●Metro City Post●News Channel●





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