PAN CARD : ना करें ऐसी गलती वरना 10000/- तक हो सकता है जुर्माना और भुगतनी पड़ेगी कानूनी कार्यवाही / रिपोर्ट स्पर्श देसाई


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                 【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】


पैन कार्ड को लेकर कभी ना करें ऐसी गलती वरना 10000/- तक हो सकता है जुर्माना और भुगतनी पड़ेगी कानूनी कार्यवाही ।  अधिकतर बैंकिंग लेनदेन व अन्य वित्तीय कार्यों के लिये पैन कार्ड  【PAN Card 】का होना अनिवार्य है । केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आपके पास 10 डिजिट का पैन नंबर होना अनिवार्य है ।आप भी अगर पैन 【 Permanent Account Number 】कार्ड रखते हैं तो कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे लेकिन, आपके लि जानना जरूरी है कि पैन कार्ड से संबंधित एक भी गलत जानकारी आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकती है ।

अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो भी उन्हें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर 【 PAN Surrender Rules 】करना होता है । ऐसा नहीं करने पर उन्हें बड़े जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ।

आवेदन करते समय सावधानी से भरें जानकारी
किसी व्यक्ति द्वारा पैन कार्ड में गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1962, के सेक्शन 272  【 B 】के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है ।साथ ही गलत जानकारी देने के लिए इनकम ​टैक्स डिपार्टमेंट पैन 【 Income Tax Department 】कार्ड रद्द भी कर सकता है । पैन कार्ड में एक भी गलती पाये जाने पर पैन कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है । ऐसे में पैन कार्ड के लिए जानकारी देते वक्त आपको किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए ।

एक से अधिक पैन कार्ड होने पर क्या करें?
प्राय: यह देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन किया लेकिन पोस्टल या अन्य वजहों से उन्हें पैन कार्ड मिलने में देर हो गई  ऐसे मामलों में कुछ लोग पहले के आवेदन की बारे में पता लगाये बिना नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं. इस प्रकार एक ही व्यक्ति को दो बार पैन कार्ड जारी हो जाता है अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड  【 Duplicate PAN Card 】 है तो उन्हें इनमें से एक कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर देना चाहिए ।

कैसे करें सरेंडर? अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है और आप इन्हें सरेंडर करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं । ऑनलाइन पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करना होगा । इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद होम पेज पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करना होगा । इस फॉर्म में सही जानकरी भरने के बाद पैन कार्ड के साथ इसे किसी भी नजदीकी NSDL कार्यालय में स​बमिट कर देना होगा । अगर आपको नजदीकी एनएसडीएल कार्यालय का पता नहीं मालूम तो आप इस लिंक https://www.tin-nsdl.com/pan-center.html पर क्लिक कर अपने पिन कोड की मदद से इस बारे में पता कर सकते हैं । ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आप इस फॉर्म को भरने के बाद पैन कार्ड की स्कैनकॉपी को सबमिट कर सकते हैं ।

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √●Metro City Post●News Channel●


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