Income Tax : PPF और सुकन्या स्कीम खाताधारकों के लिए आखिरी मौका, 30 जून तक करे लें ये काम / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
Income Tax : PPF और सुकन्या स्कीम खाताधारकों के लिए आखिरी मौका, 30 जून तक करे लें ये काम ।
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) होल्डर्स को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए खाते जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर तीन महीन बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. किसी खाता धारक ने सुकन्या खाते या PPF खाते में वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो वे भी बिना पेनाल्टी के साथ जमा कर सकते हैं. खाता धारक 30 जून तक पीपीएफ और सुकन्या में जमा की गई रकम से अपनी सुविधा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 या वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी के सकते हैं.
कितना लगता है जुर्माना
किसी भी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपए और सुकन्या में न्यूनतम 250 रुपए जमा करने आवश्यक हैं, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में 50 रुपए पेनल्टी भरनी पड़ती है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ और छोटी बचत स्कीमों में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 थी. अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी लघु बचत योजना का खाता खुलवाया है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. अभी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है. इसी तरह अगर आप अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए है.
खाताधारक 30 जून तक पीपीएफ और सुकन्या में जमा की गई रकम से अपनी सुविधा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 या वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी के सकते हैं. हैं. भूल से अगर आपने तय सीमा से अधिक राशि जमा कर दी तो वह राशि आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
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